Thursday, June 4, 2020

शुक्लागंज मोहल्ला मदीना नगर मार्डन कॉलोनी इत्यादि एरिया हॉट स्पॉट ।

*शुक्लागंज उन्नाव* 
मोहल्ला मदिनी नगर, मार्डन काॅलोनी, करीमुल्ला काॅलोनी, कप्तान साहब का हाता, लकी हाता, बाजपेई हाता, आनन्द नगर, सुभाष नगर, ऋषि नगर (गासूपुरा, गाजी खेडा) सर्वोदय नगर, कंचन नगर ए, महेश मार्ग, आदर्श नगर, हरिजन काॅलोनी, जगनी खेड़ा, गाॅधी नगर को कन्टेनमेन्ट जोन/हाॅटस्पाट घोषित किया गया

 
उन्नाव 4 जून2020  जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1382/2020/सीएक्स -3 दिनांक 31 मई 2020 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 30 मई, 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लाॅकडाउन दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहनें हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी स्व0 सोहनलाल उम्र 55 वर्ष एवं अम्बरीश गौतम पुत्र स्व0 सोहनलाल उम्र 34 वर्ष निवासी 3/51 आदर्श नगर, शुक्लागंज थाना कोतवाली गंगाघाट उन्नाव के दिनांक 04 जून 2020 को जनपद उन्नाव में कोविड-19 के टेस्ट में पाॅजिटिव पाये गये है। इनके आवास को जिरोइंग कराते हुए क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर की त्रिज्या में कन्टेनमेन्ट जोन/हाॅटस्पाट बनाया जा रहा है तथा उसके उपरान्त 250 मीटर की त्रिज्या में बफर जोन बनाया जा रहा है, जिसकी पूरी सीमा में पूर्णतः बैरिकेडिंग किया गया है। कन्टेन्मेंट एक्टिविटी में मोहल्ला मदिनी नगर, मार्डन काॅलोनी, करीमुल्ला काॅलोनी, कप्तान साहब का हाता, लकी हाता, बाजपेई हाता, आनन्द नगर, सुभाष नगर, ऋषि नगर (गासूपुरा, गाजी खेडा) सर्वोदय नगर, कंचन नगर ए, महेश मार्ग, आदर्श नगर, हरिजन काॅलोनी, जगनी खेड़ा, गाॅधी नगर सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने बताया कि आदर्श नगर, शुक्लागंज थाना कोतवाली गंगाघाट उन्नाव में श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी स्व0 सोहनलाल एवं अम्बरीश गौतम पुत्र स्व0 सोहनलाल के घर को जिरोइंग करते हुए तथा मोहल्ला मदिनी नगर, मार्डन काॅलोनी, करीमुल्ला काॅलोनी, कप्तान साहब का हाता, लकी हाता, बाजपेई हाता, आनन्द नगर, सुभाष नगर, ऋषि नगर (गासूपुरा, गाजी खेडा) सर्वोदय नगर, कंचन नगर ए, महेश मार्ग, आदर्श नगर, हरिजन काॅलोनी, जगनी खेड़ा, गाॅधी नगर को सम्मिलित करते हुये दिनांक 04 जून 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से दिनांक 25 जून 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थायी रूप से सील किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इस अवधि में उपरोक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन 1850) धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।
उन्होंने बताया कि किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम नम्बर-0515-2840512 अथवा इन्ट्रीगेटेड राहत कन्ट्रोल रूम नं0-0515-2820707 अथवा डा0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव (8005192700) से सम्पर्क कर सकते है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस क्षेत्र के अन्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए श्री दुर्गेश प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्नाव (मो0नं0-9415480988) को मजिस्टेªट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया गया है कि वह प्रतिबन्धात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे
उन्नाव ब्यूरो
पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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