Wednesday, June 17, 2020

दो गुना देना होगा हर्ज़ाना अगर यूपी में किया ये

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अब यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर अब ज्यादा जुर्माना देना होगा। योगी सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल ऐक्ट में संशोधन किया है। बिना हेलमेट बाइक, स्कूटी, स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना कर दिया गया है। अब 500 की जगह 1000 रुपये देना होगा। दोपहिया व चौपहिया वाहन चलाते समय यदि मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़े गए तो एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 हजार का चालान होगा। वाहन को गलत ढंग से मोडिफाइ करा बेचने पर 1 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा दोबारा पार्किंग का उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपये जुर्माना होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक पार्किंग नियमों का पालन न करने पर पहली बार में 500 रुपये व दूसरी बार एक हजार रुपये जुर्माना लगता था। फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना पहली बार अधिनियम में जोड़ा गया है। अधिकारी की बात न मानने व उसके काम में बाधा डालने पर पहले एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना लगता था इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है। वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने वालों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है। यानी कोई फेक दस्तावेज के आधार पर वाहन बेचता है तो उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा।

बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार जुर्माना

बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार रुपये और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हेंं पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार रुपये और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपये होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

बिना अनुमति रेस में भाग लिया तो 10 हजार जुर्माना

प्रदेश सरकार की लिखित अनुमति के बिना रेस में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार रुपये तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन कर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार रुपये तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार जुर्माना देना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार में चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
जानते हैं क्या-क्या फैसला हुआ : 
  • गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये, दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना, इससे पूर्व पार्किंग के उल्लंघन पर पहली बार 500 , दूसरी बार 1000 जुर्माना लगता था
  • बिना हेलमेट निकलने पर अब 1000 का जुर्माना होगा, पहले 500 रुपये जुर्माना लगता था
  • फ़ायर,एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 जुर्माना
  • अधिकारी की बात नहीं मानने व उसके काम में बाधा डालने पर पहले 1000 जुर्माना था अब 2000 लगेगा
  • ड्राइविंग लाइसेस गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना था अब 10000 जुर्माना होगा
  • नियम उल्लंघन कर तथा बदलाव कर वाहन बेचने पर 1 लाख जुर्माना
टैक्स में छूट
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और प्रोत्साहन के लिए करों में छूट मिलेगी
  • पहले एक लाख टूव्हीलर के निर्माण पर रोड टैक्स पर 100% छूट होगी
  • फ़ोर व्हीलर व अन्य पर 75 % फीसदी रोड टैक्स छूट होगी

लखनऊ संवाददाता संजीव सक्सेना की रिपोर्ट 


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home