लखनऊ गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
लखनऊ
गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
पुलिस कमिश्नरेट की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियो को नही मिला जमानत
सीएए और एनआरसी के विरोध में पुलिस अधिकारियों पर किया था हमला
सरकारी और निजी संपत्ति को पहुचाया था भारी नुकसान
बीते 22 जून को डीसीपी वेस्ट सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और एसीपी कैसरबाग आईपी सिंह के निर्देश पर कैसरबाग पुलिस ने गिरफ्तारी कर भेजा था सलाखों के पीछे।
सह संपादक
संजीव सक्सेना की रिपोर्ट
Labels: LUCKNOW

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