Tuesday, July 7, 2020

लखनऊ गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ
गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज


अब्दुल हमीद, मो इकबाल, कफील अहमद और इरफान की जमानत कोर्ट ने की खारिज

पुलिस कमिश्नरेट की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियो को नही मिला जमानत

सीएए और एनआरसी के विरोध में पुलिस अधिकारियों पर किया था हमला

सरकारी और निजी संपत्ति को पहुचाया था भारी नुकसान

बीते 22 जून को डीसीपी वेस्ट सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और एसीपी कैसरबाग आईपी सिंह के निर्देश पर कैसरबाग पुलिस ने गिरफ्तारी कर भेजा था सलाखों के पीछे।

सह संपादक
संजीव सक्सेना की रिपोर्ट 

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