Tuesday, August 18, 2020

प्रेस विज्ञप्ति कानपुर नगर, दिनांक 18 अगस्त, 2020

प्रेस विज्ञप्ति
कानपुर नगर, दिनांक 18 अगस्त, 2020


जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री अखिलेश बाजपेयी कानपुर नगर ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विमाग द्वारा प्रथम बार पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु आनलाइन फार्म वेब-पोर्टल पर प्रदर्शित प्रारूप-पत्र पर आमंन्त्रित किये जा रहे है। इस हेतु नियमावली भी प्रख्यापित हो गयी है। जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल का वास्तविक मूल्य या आधिकतम रू0 25,000.00 ( पचीस हजार रु0) का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को दिया जायेगा यदि मोटराइज्ड गाड़ी की कीमत रू0 25000.00 के अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था दिव्यांगजन को स्वयं करनी होगी जिसकी भरपाई मा० सांसद निधि, मा0 विधायक या सी०एस०आर० फण्ड से करानी होगी। मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल प्राप्त करने की पात्रता निम्नवत् है।
1-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र। 2-मोटराइज्ड ट्रायसाकिल पर बैठकर अपने हाथों से गाड़ी का संचालन करने में सक्षम हो।
3-16 वर्ष या उससे अधिक दिव्यांगजन की आयु हो।
4-दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,80,000.00 से अधिक न हो
तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
5-दिव्यांगजन जिसके द्वारा आवेदन किया जायेगा उसे पूर्व मे भारत सरकार/स्थानीय निकाय/मा0 सांसद निधि/मा0 विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्त्रोतों से उसे मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल प्राप्त न हुई हो।
6-दिव्यांगजन के पास यूनिक डिसएबिलिटी आईडेन्टिटी कार्ड (यू0डी0आई0डी0) या आधार कार्ड होना चाहिए।
7-मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल के चयन में हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
अतः सभी पात्र दिव्यांगजन से अपेक्षा की जाती है कि अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित आनलाइन वेब पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे प्रारूप-पत्र पर भरकर अभिलेखों सहित आवेदन करें ताकि उन्हें नियमानुसार इस योजना से लाभान्वित कराया जा सके।
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