Tuesday, September 1, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना बकाया AGR देने के लिए 10 साल का वक्त दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना बकाया AGR (समायोजित सकल राजस्व) देने के लिए 10 साल का वक्त दिया।
ब्यूरो दिल्ली 
मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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