69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत
कोर्ट ने यूपी सरकार के तय किये मानक को माना सही
तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को दिया आदेश
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को पिछले एक साल से लंबित चल रहे 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया है। फैसले के बाद अनारक्षित वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरुरी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया। साथ ही योगी सरकार को योग्यता के आधार पर रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने यह फैसला सुनाया है।
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