Friday, June 12, 2020

ग्राम लोनियन खेड़ा, रसाल खेड़ा, रघुवर खेड़ा को किया गया हाॅटस्पाॅट चिन्हितः


ग्राम लोनियन खेड़ा, रसाल खेड़ा, रघुवर खेड़ा को किया गया हाॅटस्पाॅट चिन्हितः
उन्नाव 12 जून 2020 (सू0वि0) जिला मजिस्टेªट, श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लाॅकडाउन दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहनें हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
जिला मजिस्टेªट, ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव ने अपने पत्रांक-कोविड-19/2020-21/1277 दिनांक 11 जून 2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री अमन सिंह पुत्र श्री अशोक सिंह उम्र 23 वर्ष एवं श्री गोविन्द पुत्र श्री अशोक सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम नेवलापुर ब्लाक बाॅगरमऊ उन्नाव के दिनांक 11 जून 2020 को जनपद उन्नाव में कोविड-19 के टेस्ट में पाॅजिटिव पाये गये है। कन्टेन्मेंट एक्टिविटी में ग्राम लोनिया खेड़ा, रसाल खेड़ा, रघुवर खेड़ा को हाॅटस्पाट/कन्टेन्मेन्ट बनाया गया है। कन्टेन्मेंट एक्टिविटी में ग्राम लोनियन खेड़ा, रसाल खेड़ा, रघुवर खेड़ा सम्मिलित किया गया है।
जिला मजिस्टेªट, ने बताया कि इस कार्यालय के आदेश संख्या-1164/बीस-जे0ए0-कोविड-19/2020 दिनांक 09 जून 2020 द्वारा ग्राम नेवलापुर ब्लाक बाॅगरमऊ उन्नाव में श्री ध्रुव सिंह पुत्र श्री अशोक सिंह के घर को जिरोइंग करते हुए तथा राजस्व ग्राम नेवलापुर को सम्मिलित करते हुये दिनांक 09 जून 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से दिनांक 30 जून 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थायी रूप से सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये ग्राम लोनियन खेड़ा, रसाल खेड़ा, रघुवर खेड़ा को सम्मिलित करते हुये दिनांक 30 जून 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थायी रूप से सील किये जाने के आदेश दिये हैं। इस अवधि में उपरोक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन 1850) धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम नम्बर-0515-2840512 अथवा इन्ट्रीगेटेड राहत कन्ट्रोल रूम नं0-0515-2820707 अथवा डा0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव (8005192700) से सम्पर्क कर सकते है।
इस क्षेत्र के अन्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए श्रीमती मीनू सिंह, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बांगरमऊ (मो0नं0-9452208222) को मजिस्टेªट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया है कि वह प्रतिबन्धात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्देशांे का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।

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