Sunday, June 14, 2020

ग्राम रैकड़ ब्लॉक असोहा को किया गया हॉटस्पॉट चिन्हितः


ग्राम रैकड़ ब्लॉक असोहा को किया गया हॉटस्पॉट चिन्हितः

उन्नाव 14 जून 2020(सू0वि0) जिला मजिस्ट्रेट श्री रविंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेशए शासन ग्रह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कोविड.19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के क्रम में बताया मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव डॉ आशुतोष कुमार ने अपने पत्रांक.कोविड-19/2020-21/1298 दिनांक 13 जून 2020 के द्वारा अवगत कराया है कि श्री किशोर पुत्र श्री भीखा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम रैकड़ ब्लॉक असोहा उन्नाव के दिनांक 13 जून 2020 को जनपद उन्नाव में कोविड.19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके आवास को जीरोइंग कराते हुए संबंधित राजस्व ग्राम रैकड़ को कंटेंटमेंट जोन बनाया जाता हैए जिसकी पूरी सीमा में पूर्णतः बैरिकेडिंगएवं ग्राम सभा से सैनिटाइजेशन कराने का अनुरोध किया गया है। कंटेंटमेंट एक्टिविटी में राजस्व ग्राम रैकड़ को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है।
उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम रैकड़ ब्लॉक असोहा उन्नाव में श्री किशोर पुत्र श्री भीखा के घर को जिरोइंग करते हुये तथा राजस्व ग्राम रैकड़ को सम्मिलित करते हुये दिनांक 13 जून  2020 को पूर्वाहन 10ः00 बजे से दिनांक 04 जुलाई 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने का आदेश देता हूं।
  जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त अवधि में उपरोक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन 1850) धारा-188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर. 05152840512 अथवा इंट्रीगेटेड राहत कंट्रोल रूम न0-05152820707 अथवा डॉ आशुतोष कुमारए मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव (8005192700) से संपर्क कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री प्रवीण कुमार दीक्षितए खंड शिक्षा अधिकारीए पुरवा मोबाइल नंबर-(8765959626) को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
  उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।

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