Monday, June 15, 2020

मजरा कोलिया खेड़ा तथा मैकूबा खेड़ा को किया गया कटेनमेंट एक्टिविटी में सम्मिलितः


मजरा कोलिया खेड़ा तथा मैकूबा खेड़ा को किया गया कटेनमेंट एक्टिविटी में सम्मिलितः
उन्नाव 14 जून 2020(सू0वि0) जिला मजिस्ट्रेट श्री रविंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश, शासन ग्रह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के क्रम में बताया मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव डॉ आशुतोष कुमार ने अपने पत्रांक-कोविड-19/2020- 21/1300 दिनांक 13 जून 2020 के द्वारा अवगत कराया है कि कुमारी निकिता पुत्री श्री गंगाराम पुत्र उम्र 18 वर्ष निवासी-ग्राम हाजीपुर गोसा ब्लॉक औरास उन्नाव के दिनांक 13 जून 2020 को जनपद उन्नाव में कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उक्त क्षेत्र में यह द्वितीय केस है तथा क्लस्टर की श्रेणी में है। अतः अतिरिक्त मजरा कोलिया खेड़ा तथा मैकूबा खेड़ा में हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट बनाया जाता है, जिसकी पूरी सीमा में पूर्णतः बैरिकेडिंग एवं सैनिटाइजेशन कराने का अनुरोध किया गया है। कंटेंटमेंट एक्टिविटी में मजरा कोलिया खेड़ा तथा मैकूबा खेड़ा सम्मिलित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यालय आदेश संख्या-1220/बीस-जे0ए0- कोविड-19/2020 दिनांक 11 जून 2020 द्वारा ग्राम हाजीपुर गोसा ब्लाक औरास उन्नाव में श्री टिंकू पुत्र श्री गंगाप्रसादके घर को जीरोइंग करते हुए तथा राजस्व ग्राम हाजीपुर गोसा को सम्मिलित करते हुए दिनांक 11 जून 2020 को पूर्वाहन 10रू00 बजे से दिनांक 02 जुलाई 2020 को मध्यान्ह 12रू00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के आदेश पारित किए गए थे। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए क्लस्टर की स्थिति में मजरा कोलिया खेड़ा तथा मैकूबा खेड़ा हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट बनाया जा रहा है, तथा कंटेनमेंट एक्टिविटी में मजरा कोलिया खेड़ा तथा मैकूबा खेड़ा को सम्मिलित करते हुए दिनांक 30 जून 2020 को मध्यान्ह 12रू00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के आदेश देता हूं।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा  कि उक्त अवधि में उपरोक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन 1850) धारा-188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर- 05152840512 अथवा इंट्रीगेटेड राहत कंट्रोल रूम न0- 05152820707 अथवा डॉ आशुतोष कुमारए मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव (8005192700) से संपर्क कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री पंकज कुमार, खंड विकास अधिकारी, औरास मोबाइल नंबर- (9454465449) को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
 उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।

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