जनपद में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 05ः00 बजे तक समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगेः
जनपद में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 05ः00 बजे तक समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगेः
अन्य दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 09ः00 बजे से रात 09ः00 बजे तक रहेगीःइस अवधि में सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगाः
पुलिस टीमों/ यू0पी0- 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जायेः
सभी सम्बन्धित अधिकारी दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः
जिला मजिस्ट्रेट
उन्नाव 15 जुलाई 2020 (सूचना विभाग) जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव श्री रवीन्द्र कुमार ने ें बताया कि कोविड-19 एवं संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति को देखते हुये इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 05ः00 बजे तक समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद उन्नाव में इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 05ः00 बजे तक संपूर्ण जनपद में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे। इसके साथ समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रहेंगे। इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें आई0टी0 तथा आई0टी0ई0एस0 (आई0टी0 इनेबल्ड सर्विसेज) से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे, और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढ़ाबे पूर्ववत् खुले रहेंगे। इस अवधि में सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/ संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वारियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम (पी0ए0 सिस्टम) द्वारा कॉविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/ यू0पी0- 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
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