लखनऊ :- गाड़ी चलाते समय फ़ोन करने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना
लखनऊ
गाड़ी चलाते समय फोन करने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना*
यूपी सरकार में 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी किया-
दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार जुर्माना-
दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का कटेगा चालान-
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का लगेगा जुर्माना-
उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी।
सह संपादक
संजीव सक्सेना की रिपोर्ट

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