सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क के उपयोग को शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराये जाने पर जोर:समूह-ग एवं घ के कार्मिकों को रोस्टर के अनुसार अपने घर से ही कार्य करने की अनुमति के निर्देश:
सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क के उपयोग को शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराये जाने पर जोर:
समूह-ग एवं घ के कार्मिकों को रोस्टर के अनुसार अपने घर से ही कार्य करने की अनुमति के निर्देश:
उन्नाव 08 जुलाई 2020 (सू0वि0)जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित किया है कि वर्षा ऋतु के दौरान बीमारियों पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखना अत्यन्त आवश्यक है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों से सघन निरीक्षण कराते हुए स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय। सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क के उपयोग को शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाय। जन-सामान्य को इस सम्बंध में जागरूक किया जाय कि सभी व्यक्ति मास्क की व्यवस्था आगामी तीन दिन के भीतर अवश्य कर ले। तीन दिनों के पश्चात मास्क का उपयोग न करने पर बढी हुई दर पर अर्थ दण्ड लागाये जाने के निर्देश दिये है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों जहाॅ अधिक भीड होती है यथा-बाजार, मण्डी, अस्पताल आदि स्थानों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था की जाय तथा निरन्तर उद्घोषणा पर लोगों को सतर्क किया जाय। सर्विलान्स टीम पूरी सक्रीयता से घर-घर जाकर जाॅच करें तथा इसकी समीक्षा प्रतिदिन की जाय। शासकीय कार्यालयों में संक्रमण से बचाव हेतु विशेष सावधानी बरती जाय।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि आवश्यकतानुसार समूह-ग एवं घ के कार्मिकों को रोस्टर के अनुसार अपने घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाये, ताकि कार्यालयों में सोशल-डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
समूह-ग एवं घ के कार्मिकों को रोस्टर के अनुसार अपने घर से ही कार्य करने की अनुमति के निर्देश:
उन्नाव 08 जुलाई 2020 (सू0वि0)जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित किया है कि वर्षा ऋतु के दौरान बीमारियों पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखना अत्यन्त आवश्यक है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों से सघन निरीक्षण कराते हुए स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय। सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क के उपयोग को शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाय। जन-सामान्य को इस सम्बंध में जागरूक किया जाय कि सभी व्यक्ति मास्क की व्यवस्था आगामी तीन दिन के भीतर अवश्य कर ले। तीन दिनों के पश्चात मास्क का उपयोग न करने पर बढी हुई दर पर अर्थ दण्ड लागाये जाने के निर्देश दिये है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों जहाॅ अधिक भीड होती है यथा-बाजार, मण्डी, अस्पताल आदि स्थानों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था की जाय तथा निरन्तर उद्घोषणा पर लोगों को सतर्क किया जाय। सर्विलान्स टीम पूरी सक्रीयता से घर-घर जाकर जाॅच करें तथा इसकी समीक्षा प्रतिदिन की जाय। शासकीय कार्यालयों में संक्रमण से बचाव हेतु विशेष सावधानी बरती जाय।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि आवश्यकतानुसार समूह-ग एवं घ के कार्मिकों को रोस्टर के अनुसार अपने घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाये, ताकि कार्यालयों में सोशल-डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
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