प्रेस विज्ञप्ति कानपुर नगर 13 अगस्त 2020
*प्रेस विज्ञप्ति*
*कानपुर नगर, दिनांक 13 अगस्त, 2020*
जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया है कि आदेश कोविड-19 के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 06/06/2020 के प्रस्तर सं0 5(11) में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। यदि कार्य स्थल पर बड़ी संख्या में प्रकरण आते हैं तो पूरी तरह से कीटाणु रहित किये जाने के पश्चात भवन/ब्लाक को 48 घन्टे बन्द करना होगा। जब तक भवन/ब्लाक को पर्याप्त रूप से विसंकमित करते हुए पुनः कार्य किये जाने योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक सभी कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाये।
इस सम्बन्ध में प्राप्त उपजिलाधिकारी सदर कानपुर नगर के द्वारा किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की तहसील सदर में कार्यरत नायब तहसीलदार तथा संग्रह सेवक, नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) धनात्मक पाये जाने के कारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तहसील सदर कानपुर नगर के कार्यालयों को पर्याप्त रूप से विसंकमित करने व पुनः कार्य किये जाने योग्य घोषित करने के लिए कार्यालय को 48 घंटे के लिए सील किया जाता है। इस अवधि में सभी तहसीलकर्मी अपने आवास से आवश्यक कार्यों को सम्पादित करायेंगे।
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