शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों का आमंत्रणः
शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों का आमंत्रणः
उन्नाव 22 अगस्त 2020 (सू0वि0) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री विनय उत्तम ने बताया कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000.00 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है।उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
उन्होंने बताया दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आॅनलाइन http//divyangjan-upsdc-gov-in पर आवेदन कर सकते है। आॅनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), समक्ष अधिकारी से निर्गत दिव्यागता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखो के साथ आवेदन पत्र आॅनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आॅनलाइन सबमित आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्नाव को प्राप्त कराये।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्नाव में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
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