शिक्षण संस्थान 30 सितम्बर तक मास्टर डाटा अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करेंजिला समाज कल्याण अधिकारी, श्री प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया
शिक्षण संस्थान 30 सितम्बर तक मास्टर डाटा अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें
जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्री प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रत्येक संस्था के मास्टर डाटा में रिसेट का आप्सन उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन यह आप्सन संस्था द्वारा मास्टर डाटा लाॅक करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2020 तक ही कार्य करेगा। मास्टर डाटा सत्यापित करने हेतु विश्वविद्यालय/अफलियेटिंग एजेन्सी के स्तर पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 के उपरान्त संस्था स्तर से मास्टर डाटा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नही हो सकेगा।
अतः जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक मास्टर डाटा अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदार होगी।
संवाददाता
अंशुमाली सिन्हा की रिपोर्ट

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