सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली में रेलवे ट्रेक से लगी…48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश…कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे…नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली में रेलवे ट्रेक से लगी…
48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश…
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे…
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है।कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा
ब्यूरो दिल्ली
मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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