कर्फ्युग्रस्त व कन्टेंमेंट क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ संचालित नही होगी-डीएम
कर्फ्युग्रस्त व कन्टेंमेंट क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ संचालित नही होगी-डीएम
लॉकडाउन 3.0 में अनुमत श्रेणी की सेवाओं व सुविधाओं के लिये जिला प्रशासन ने किये निर्देश
धौलपुर, 5 मई। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन अवधि में दुकानों के संचालन लॉकडाउन 1 व 2 के तहत् पारित आदेशों के अनुसार ही किया जावेगा। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पारित आदेशों के अनुसार गली मौहल्लों में संचालित एकल दुकानें ही खोलने की अनुमति दी गयी है। शोंपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्श तथा बाजार में दुकाने संचालित करने में पूर्व के भांति ही रोक रहेगी इस दौरान हैयर सैलून, स्पा आदि प्रतिष्ठान नहीं खुलेगें। ग्रामीण क्षेत्रो में सभी प्रकार के औद्योगिक ईकाईयों, दुकानों का संचालन हो सकेगा। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रा तथा कंटेनमेंट जॉन में वाहनों का किसी प्रकार का आवागमन अंदर व बाहर संचालन नहीं होगा। केवल अति आवश्यक मेडिकल इमरजेंसी में ही कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रा में आवागमन की अनुमति होगी। उन्होेने बताया कि लॉकडाउन 2 में अनुमत श्रेणी की दुकाने, फैक्ट्री तथा सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार के अधिकृत पास की आवश्यकता नहीं होगी। जो दुकाने, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान अनुमत श्रेणी में नहीं आते है और वे संचालित करते हुए पाये जाते है तो उनके विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 व एपीडेमिक एक्ट की धाराओं के तहत् कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि धौलपुर ऑरेन्ज जॉन में शामिल है। अतः यहां कुछ रियायतें बरती गयी है। लॉकडाउन 2 के तहत् जिन औद्योगिक ईकाईयों को अनुमति प्रदान की गयी हैं उन्हें ही इस अवधि में भी अनुमत किया गया है। औद्योगिक ईकाईयों व प्रतिष्ठानों के निरीक्षण हेतु क्षेत्राीय प्रबंधक रिको तथा महाप्रबंधक उद्योग व श्रम विभाग की टीमों को अधिकृत किया गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि अनुमत श्रेणी की औद्योगिक ईकाईयां ही संचालित है। औद्योगिक ईकाईयों व दुकानों का संचालन सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य विभागों द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार ही किया जायेगा। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही होगी। उन्होने बताया कि शहरी क्षेत्रा में निर्माण कार्य संबंधी अनुमति लॉकडाउन 2.0 के अनुसार ही होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेगी। औद्योगिक ईकाईयों में श्रमिकों की आवश्यकता होने पर ठेकेदार, मालिक के नाम जिस क्षेत्रा में निमार्ण कार्य हो रहा है। उस क्षेत्रा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरजिला पास जारी किये जायेगे। राज्य सरकार के अधीन संचालित सरकारी कार्यालयों में लॉकडाउन 2.0 के अनुसार ही कार्य संचालित होगें तथा केन्द्र सरकार के अधीन कार्यालयेां में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्य संपादन हो सकेगा। निजी संस्थानों में लॉकडाउन 1 व 2 के तहत् अनुमत कार्यालयों के अलावा अन्य सभी कार्यालय भी खोले जा सकेगे। परन्तु संस्थान पर संचालक द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्य कर सकेगें शेष कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेगें। उन्होनें बताया धौलपुर जिला औरेंज जॉन में है। अतः यहां अन्तर जिला बसों का संचालन नहीं होगा। व्यक्ति व वाहनों का संचालन केवल अनुमत गतिविधियों के लिए ही मान्य होगा। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा 2 व्यक्ति तथा 2 पहियां वाहन पर चालक व 1 व्यक्ति और ऑटो रिक्शा व कैब में चालक के अलावा 1 व्यक्ति अनुमत होगा।
Labels: Dholpur (Rajasthan)

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home