Friday, June 12, 2020

मोहल्ला आर्दश नगर, पी0डी0नगर एवं इन्दिरा नगर को किया गया हाॅटस्पाॅट चिन्हितः

मोहल्ला आर्दश नगर, पी0डी0नगर एवं इन्दिरा नगर को किया गया हाॅटस्पाॅट चिन्हितः
उन्नाव 12 जून 2020 (सू0वि0) जिला मजिस्टेªट, श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लाॅकडाउन दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहनें हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के द्वारा अवगत कराया गया है कि मीनाक्षी सोनी पुत्री श्री अमित सोनी उम्र 27 वर्ष, नक्षत्र सोनी पुत्र अमित सोनी उम्र 01 वर्ष, आदित्य सोनी पुत्र श्री अमित सोनी उम्र 07 वर्ष, दीपिका सोनी पत्नी श्री अमित सोनी 29 वर्ष श्री अतुल सोनी पिता श्री अमित सोनी उम्र 55 वर्ष एवं श्रीमती रानी सोनी माता अमित सोनी उम्र 50 वर्ष निवासी मोहल्ला सं0-1311 ए आर्दश नगर उन्नाव के दिनांक 11 जून 2020 को जनपद उन्नाव के कोविड-19 के टेस्ट में पाॅजिटिव पाये गये है। अतः इनके आवास को जिरोइंग कराते हुए क्लस्टर की स्थिति में 500 मी0 की त्रिज्या में हाॅटस्पाट/कन्टेन्मेन्ट बनाया जा रहा है, तथा उसके उपरान्त 250 मी0 की त्रिज्या में बफरजोन बनाया जा रहा है, जिसकी पूरी सीमा में पूर्णतः बैरिकेडिंग एवं सैनिटाइजेशन कराने का अनुरोध किया गया है। कन्टेन्मेंट सम्बन्धित मोहल्ला आर्दश नगर, पी0डी0 नगर एवं इन्दिरा नगर को सम्मिलित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट  कार्यालय आदेश संख्या-1165/बीस-जे0ए0-कोविड-19/2020 दिनांक 09 जून 2020 द्वारा म0न0-1311ए आर्दश नगर में श्री अमित सोनी पुत्र श्री अतुल कुमार सोनी के घर को जिरोइंग करते हुए तथा मोहल्ला आर्दश नगर एवं पी0डी0 नगर को सम्मिलत करते हुये दिनांक 09 जून 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से दिनांक 30 जून 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थायी रूप से सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश में अंाशिक संशोधन करते हुये क्लस्टर की स्थिति में 500 मी0 की त्रिज्या में हाॅटस्पाॅट/कन्टेमेंट बनाया जा रहा है, तथा उसके उपरान्त 250 मी0 की त्रिज्या में बफरजोन बनाया जा रहा है तथा कन्टेमेन्ट एक्टिविटी में सम्बन्धित मोहल्ला आर्दश नगर, पी0डी0नगर एवं इन्दिरा नगर को सम्मिलित करते हुये दिनांक 30 जून 2020 को मध्यान्ह 12 बजे  तक अस्थायी रूप से सील किये जाने के आदेश देता हॅू। उक्त अवधि में उपरोक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन 1850) धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।
किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम नम्बर-0515-2840512 अथवा इन्ट्रीगेटेड राहत कन्ट्रोल रूम नं0-0515-2820707 अथवा डा0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव (8005192700) से सम्पर्क कर सकते है।
इस क्षेत्र के अन्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए श्री रवि वर्मा, चकबन्दी अधिकारी, सदर उन्नाव, (मो0नं0-8005192700) को मजिस्ट्रेट  के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिबन्धात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्देशांे का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।

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