Tuesday, June 23, 2020

जनता की सुरक्षा सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खारब होने के कारण वाहनों की गति सीमा की गई निर्धारितः


जनता की सुरक्षा सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खारब होने के कारण वाहनों की गति सीमा की गई निर्धारितः


वाहन चालकों को जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वह रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफलेक्टिव टेप का किया जायेगा प्रयोगः
 
उन्नाव 23 जून 2020 (सू0वि0) शासन के दिशा निर्देशन में जनता की सुरक्षा सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खारब होने के कारण जनहित में मोटर यानों एवं विभिन्न श्रेणी के मोटर यानों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को विभिन्न कारणों से सड़को पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उन्नाव ने जनपद के विभिन्न सड़को पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा का रूट चार्ट जारी किया है।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 की उपधारा 02 के साथ पठित उ0प्र0 मोटरयान नियामावली में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्नाव जनपद होकर निकलने, चलने वाले नगरिय निकायो की अधिकारिता क्षेत्र को छोड कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणी वार वाहनो की अधिकतम गत सीमा निर्धारित की गयी है।
 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री अनिल त्रिपाठी ने बताया कि श्रेणी वार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करते हुये बताया कि जनपद के विभिन्न 26 मार्गों पर गतिसीमा निर्धारित की गयी है। जिसमें एन0एच0 31, एन0एच0 27, एन0एच0 29, एस0एच0 38, एन0एच0 02, एम0डी0आर0-34सी0, एम0डी0आर0-31सी0, ओ0डी0आर0 जैसी प्रमुख सड़को एवं मार्गों पर गति सीमा विभिन्न वाहनों की निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने  बताया कि गति सम्बन्धित प्रतिबन्ध इस शर्त के आधार पर लगाया गया है कि मोटर यान अधिनियम के अधीन साईन बोर्ड़ प्रतिबन्धित स्थान के दोनो छोर- प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर प्रथम मध्य में भी जगह जगह पर आई0आर0सी0 कोड़ के मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा वाहन चालकों को जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वह रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ये प्रतिबन्ध अग्निशमन, ऐम्बुलंेस, पुलिस वाहन, कानून व्यवस्था एवं प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन को छोड़ कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्र्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या-1377, 06 अप्रैल 2018, समय समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा यथावत लागू होगी। उन्होंने टू/थ्री व्हीलर, यात्री यान एवं समस्त माल यान हेतु प्रति घटा कि0मी0 की गति जनपद के विभिन्न सड़को हेतु गति निर्धारित कर दी गई। कोई भी व्यक्ति मार्गों के नाम एवं गतिसीमा के बारे में विस्तार से जानकारी परिवहन कार्यालय उन्नाव से जानकारी हासिल कर सकते है।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।

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