जिला मजिस्ट्रेट ने समाप्त किया राजस्व ग्राम राजापुर पिपरहा एवं मजरे अवस्थी का हर, नन्दुलन खेड़ा का हाॅटस्पाॅट जोनः
जिला मजिस्ट्रेट ने समाप्त किया राजस्व ग्राम राजापुर पिपरहा एवं मजरे अवस्थी का हर, नन्दुलन खेड़ा का हाॅटस्पाॅट जोनः
उन्नाव 13 जून 2020 (सू0वि0) जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि कार्यालय के आदेश संख्या-949/बीस-जे0ए0-कोविड-19/ 2020 दिनांक 23 मई 2020 व कार्यालय आदेश संख्या-1111/बीस-जे0ए0-2020 दिनांक 05 जून 2020 द्वारा ग्राम राजापुर पिपरहा ब्लाॅक बीघापुर उन्नाव में श्री सचिन कुमार पुत्र श्री सुखराम, श्री अमित कुमार पुत्र राम अवतार एवं श्री मोहित कुमार पुत्र श्री राम रतन के घर को जिरोइंग करते हुये तथा राजस्व ग्राम राजापुर पिपरहा एवं मजरे अवस्थी का हर, नन्दुलन खेड़ा को सम्मिलित करते हुये दिनांक 23 मई 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से दिनांक 13 जून 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थायी रूप से सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।
उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव ने अपने पत्रांक-कोविड-19/ हाॅटस्पाॅट/2020-21/1299 दिनांक 12 जून 2020 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि क्षेत्रीय आशाओं द्वारा इस जोन में लगातार भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें 21 दिन पूरे होने पर एवं वर्तमान समय तक कोई भी केस पाॅजिटिव नहीं पाया गया है। गुह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01 मई 2020 कोविड -19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिनांक 03 मई 2020 को दिये गये निर्देश एवं मुख्य सचिव के पत्र संख्या-381/2020/सीएस-3 दिनांक 03 मई 2020 के क्रम मे सम्बन्धित क्षेत्र को हाॅटस्पॅाट जोन से मुक्त किया जा सकता है, जिसका समय दिनांक 13 जून 2020 को मध्यान्ह 12 बजे पूर्ण हो रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01 मई 2020 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 के पत्र संख्या-381/2020/सीएस-3 दिनंाक 03 मई 2020 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 12 जून 2020 के आधार पर राजस्व ग्राम राजापुर पिपरहा एवं मजरे अवस्थी का हर, नन्दुलन खेड़ा का हाॅटस्पाॅट जोन दिनांक 13 जून 2020 को मध्यान्ह 12 बजे से समाप्त किया जाता है।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
उन्नाव 13 जून 2020 (सू0वि0) जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि कार्यालय के आदेश संख्या-949/बीस-जे0ए0-कोविड-19/
उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव ने अपने पत्रांक-कोविड-19/ हाॅटस्पाॅट/2020-21/1299 दिनांक 12 जून 2020 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि क्षेत्रीय आशाओं द्वारा इस जोन में लगातार भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें 21 दिन पूरे होने पर एवं वर्तमान समय तक कोई भी केस पाॅजिटिव नहीं पाया गया है। गुह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01 मई 2020 कोविड -19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिनांक 03 मई 2020 को दिये गये निर्देश एवं मुख्य सचिव के पत्र संख्या-381/2020/सीएस-3 दिनांक 03 मई 2020 के क्रम मे सम्बन्धित क्षेत्र को हाॅटस्पॅाट जोन से मुक्त किया जा सकता है, जिसका समय दिनांक 13 जून 2020 को मध्यान्ह 12 बजे पूर्ण हो रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01 मई 2020 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 के पत्र संख्या-381/2020/सीएस-3 दिनंाक 03 मई 2020 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 12 जून 2020 के आधार पर राजस्व ग्राम राजापुर पिपरहा एवं मजरे अवस्थी का हर, नन्दुलन खेड़ा का हाॅटस्पाॅट जोन दिनांक 13 जून 2020 को मध्यान्ह 12 बजे से समाप्त किया जाता है।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
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