Friday, July 24, 2020

प्रेस विज्ञप्ति उन्नाव 24 जुलाई 2020 (सू0वि0) उप कृषि निदेशक डा0 नन्द किशोर ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य


प्रेस विज्ञप्तिउन्नाव 24 जुलाई 2020 (सू0वि0) उप कृषि निदेशक डा0 नन्द किशोर ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में विभिन्न प्रकार की कृषि यंत्र जैसे मैनुअल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, कोनोवीडर, ड्रम सीडर, सीड ड्रिल, जीरोटिल मल्टी क्राप प्लाण्टर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, रिजफेरो प्लाण्टर, रोटावेटर, पैडी/मल्टी क्राप थ्रेसर, लेजर लैण्ड लेबलर, पावर टिलर, स्प्रिंकलर सेट, पम्प सेट, मिनी दाल मिल, स्माल आॅयल एक्सटेंशन यूनिट, एच0डी0पी0ई0 पाइप, पी0वी0सी0 पाइप, लपेटा पाइप कृषकों को अनुदान पर लक्ष्य के अनुसार तथा लोकल इनीशिएटिव मद के अन्तर्गत स्माल गोदाम (56.25 वर्गमी0) सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण फसल मड़ाई हेतु 10-20 कृषकों का स्वयॅ सहायता समूह के माध्यम से शत-प्रतिशत अनुदान पर कराया जाना है। जनपद के सभी कृषकों को सूचित किया जाता है कि प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्वान्त के अनुसार कृषकों को पहले पोर्टल पर माॅग करना होगा उसके बाद उप कृषि निदेशक स्तर पर कृषकों को लक्ष्यों की पूर्ति होने तक कृषि यंत्र अनुदान पर लेने हेतु टोकन कृषि विभाग की वेबसाइट ूूूण्नचंहतपचंतकंतेीपण्बवउ पर टोकन जनरेट कर सकते है। टोकन जनरेट करने के उपरान्त रू0 10001 से रू0 100000 तक के अनुदान के लिये रू0 2500/- की धनराशि, रू0 100001 से ऊपर कृषि यंत्र के लिये रू0 5000/- टोकन की धनराशि का टोकन प्राप्त होने एक सप्ताह के अंदर कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि यूनियन बैंक के खाते में जमा करना होगा तथा बैंक एवं पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर स्वतः ही अंकित हो जायेगा। कृषक के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसका टोकन स्वतः निरस्त हो जायेगा। उप कृषि निदेशक कार्यालय में टोकन जमा करने की तिथि से एक माह के अन्दर आई0एस0आई0 मार्का अधिकृत फर्म से कृषि यंत्र क्रय कर उसका बिल उप कृषि निदेशक कार्यालय में एवं पोर्टल पर अपलोड करने हेतु जमा करना होगा। पोर्टल पर बिल अपलोड करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी /प्रभारी के द्वारा कृषि यंत्र का बिल एवं भौतिक सत्यापन किया जायेगा और तदोपरान्त कृषक को देय अनुदान की धनराशि उसके खाते में डी0बी0टी0 द्वारा भेज दी जायेगी। उपरोक्त टोकन के रूप में कृषक द्वारा जमा की गयी धनराशि कृषकों के खाते में भेज दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिये विभाग से सम्बंधित उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय, उप कृषि निदेशक उन्नाव कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।

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