मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनाः
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनाः
व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम रूपया 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगीः
उन्नाव 02 जुलाई 2020 (सू0वि0) जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार के निर्देशन में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उन्नाव, श्री अखिलेश कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम 10.00 लाख रूपया तक की वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी हेतु 04 प्रतिशत ब्याज पूंजीगत ऋण पर देय होगा तथा शेष पूंजीगत ऋण पर ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप मे वित्तपोषित बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। आरक्षितवर्ग, (अनुसूचितजाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्वसैनिक, एवं महिलाओं) को पूंजीगत (सावधि) ऋण पर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। आई0टी0आई0/तकनीकीयोग्यता/परमपरा गत कारीगरो/सेवायोजन मे पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जायेगी, साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित यथा-मुद्रा योजना, स्टेण्ड-अप योजना के लाभार्थी अपना आवेदन कर सकते है। इस योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले उद्यमीं जो ग्रामीण अंचलों में उद्योग लगाना चाहते है, वे भी आवदेन कर सकते है। उद्यमियों का चयन निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रूटनी करते हुए स्कोर कार्ड में पूर्णांक 100 मे से 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक का आवेदन पत्र बैंकों को अग्रसारित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट http://cmegp.data-center.co. in/ पर दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अपना आवेदन आॅनलाइन कर सकते है तथा अन्य विस्तृत जानकारी हेतु लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय,2-बाबूगंज उन्नाव से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम रूपया 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगीः
उन्नाव 02 जुलाई 2020 (सू0वि0) जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार के निर्देशन में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उन्नाव, श्री अखिलेश कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम 10.00 लाख रूपया तक की वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी हेतु 04 प्रतिशत ब्याज पूंजीगत ऋण पर देय होगा तथा शेष पूंजीगत ऋण पर ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप मे वित्तपोषित बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। आरक्षितवर्ग, (अनुसूचितजाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्वसैनिक, एवं महिलाओं) को पूंजीगत (सावधि) ऋण पर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। आई0टी0आई0/तकनीकीयोग्यता/परमपरा
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
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