Tuesday, October 13, 2020

यूपी सरकार का आदेश, NCR में है कार या बाइक का रजिस्ट्रेशन तो जल्द लगवाएं नई नंबर प्लेट !

यूपी सरकार का आदेश, NCR में है कार या बाइक का रजिस्ट्रेशन तो जल्द लगवाएं नई नंबर प्लेट !!


हाईलाइट्स -

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए 3 महीने का वक्त !

दिल्ली सरकार ने भी राज्य में आने वाले वाहनों दिया था आदेश !

लखनऊ !!

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश जारी किया है। सरकार ने NCR में पंजीकृत वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि तीन महीने बाद जनवरी 2021 से बिना HSRP लगे वाहनों को दंडित किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी राज्य में आने वाले वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का आदेश दिया था।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना जरूरी !

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि NCR के जिलों में पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना जरूरी है। आदेश के मुताबिक नई गाड़ियों पर तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए और पुराने वाहनों के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अथॉरिटी से कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज जारी करने से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें।

समय सीमा भी तय -

वहीं NCR जिलों से बाहर रजिस्टर्ड वाहनों को कुछ महीनों का समय दिया गया है। इसके लिए सरकार ने अपने आदेश में समय सीमा भी तय कर दी है।
01 अप्रैल 2005 से पहले के रजिस्टर्ड सभी वाहन पर चार माह तक
01 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच रजिस्टर्ड वाहन पर छह माह तक
01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक रजिस्टर्ड वाहन पर आठ माह तक
01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच रजिस्टर्ड वाहन पर दस माह तक

RTO कार्यालय में आवेदन करें !

इससे पहले सरकार ने सभी डीलर्स को आदेश दिया था कि सभी नए बिकने वालों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना सुनिश्ति करें। साथ ही, ऐसी गाड़ियां जिनके निर्माता और डीलर अब नहीं हैं, उन्हें प्लेट लगवाने के लिए RTO कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के महीने भर के अंदर प्लेट लगवा दी जाएगी।

फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं !

वहीं राज्य के कुछ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अथॉरिटी ने कड़ाई भी बरतनी शुरू कर दी है। अकेले लखनऊ में ही अगर आपकी गाड़ी पर एचएसआरपी नहीं है तो गाड़ी का बीमा नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा बिना एचएसआरपी लगे वाहनों का अथॉरिटी में बाकी काम कराना भी मुश्किल होगा। यहां तक कि ऐसी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही गाड़ी के ट्रांसफर और चालान से संबंधित कार्य भी विभाग में नहीं होंगे।

दिल्ली में दी ढील !

इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी एचएसआरपी को लेकर सख्ती बरती गई थी। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना का विकल्प दिया था, लेकिन वाहन मालिकों को आ रही परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सिस्टम को दुरुस्त करने के आदेश दिए थे। तब तक के लिए सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग पर रोक लगाने के साथ एचएसआरपी नियम लागू न करने के निर्देश दिए थे।
खबर सूत्रों के हवाले से

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