देश भारत या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा!
देश भारत या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा!
सर्वोच्च न्यायालय में 2 जून को सुनवाई
नई दिल्ली। क्या देश को भारत (Bharat) अथवा हिंदुस्तान (Hindustan) के नाम से ही जाना जाए। क्या इसे इंडिया (India) नाम से पुकारा जाना बंद कर दिया जाए? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Courte) आगामी 2 जून को सुनवाई करने जा रही है। जी हां, संविधान में संशोधन कर इंडिया शब्द के स्थान पर भारत या हिन्दुस्तान करने का निर्देश केंद्र को दिए जाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जून को सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिन्दुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं।
इस याचिका पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन इसे सूची से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नोटिस के अनुसार, इस मामले की सुनवाई अब 2 जून को की जाएगी। याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर, देश को भारत या हिन्दुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दायर की है और दावा किया है कि यह संशोधन इस देश के नागरिकों की, औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा।
दिल्ली संवाददाता
मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट
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