बड़ी खबर प्रवासी मज़दूरों पर SC का आदेश :
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प्रवासी मज़दूरों पर SC का आदेश :
* मज़दूरों से ट्रेन/बस का किराया न लिया जाए* जो जहां फंसा है वहां की सरकार भोजन दे। जानकारी दे कि मदद कहां उपलब्ध है
* रेल सफर में रेलवे खाना-पानी दे
* बस यात्रा में राज्य भोजन-पानी दें
* रजिस्ट्रेशन के बाद मज़दूरों को जल्द यात्रा का साधन मिले
अगले शुक्रवार यानी 5 जून को आगे की सुनवाई। केंद्र और राज्य विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। आज दिए गए निर्देशों का तत्काल पालन होगा।
ब्यूरो दिल्ली
मनोज श्रीवास्तवा की रिपोर्ट
Labels: National News

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