Tuesday, June 23, 2020

कानपुर जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया।

कानपुर नगर 23 जून 
जिलाधिकारी डॉ ब्रह्म देव राम तिवारी के निर्देशों के क्रम में श्री हिमांशु गुप्ता नगर मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि आर्म्स लाइसेंस के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में शासन स्तर से सभी को जानकारी दी गई है कि 29 जून 2020 तक सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकॉर्ड को एन डी ए एल एलिस के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराया जाना है ।इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास 03 लाइसेन्स  हैं उनको अपने एक असलहे को सरेंडर करना है जिसकी अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2020 है।29 जून के पश्चात बिना UIN नम्बर के लाइसेंस अवैध मानी जायेगे

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