कन्टेनमेंट एक्टिविटी में ग्राम नदौहा अर्जनमऊ को सम्मिलित किया गयाः
कन्टेनमेंट एक्टिविटी में ग्राम नदौहा अर्जनमऊ को सम्मिलित किया गयाः
उन्नाव 23 जून 2020(सू0वि0) जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने उत्तर प्रदेश, शासन ग्रह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के क्रम में बताया मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव डॉ आशुतोष कुमार ने अपने पत्रांक-मु0चि0अ0/कोरोना/2020-
उपरोक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम नदौहा अर्जनमऊ ब्लाॅक नवाबगंज जनपद उन्नाव में श्रीमती नन्ही पत्नी श्री जगन्नाथ के घर का जिरोइंग करते हुये तथा ग्राम नदौहा अर्जनमऊ को सम्मिलित करते हुये दिनांक 23 जून 2020 को पूर्वाहन 10ः00 बजे से दिनांक 14 जुलाई 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने का आदेश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में उपरोक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन 1850) धारा-188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर- 0515-2840512 अथवा इंट्रीगेटेड राहत कंट्रोल रूम न0-0515-2820707 अथवा डॉ0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव (8005192700) से संपर्क कर सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस क्षेत्र के अंतर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राम उजागिर द्विवेदी, खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज मोबाइल नंबर- (9454465452) को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया है कि वह प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
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