Friday, June 19, 2020

मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत आवेदन-पत्रों का आमंत्रणः



मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत आवेदन-पत्रों का आमंत्रणः


उन्नाव 19 जून 2020(सू0वि0)जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार ने जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्नाव को निर्देश देते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्तयोजना हेतु पात्रता रखते हो, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की बेवसाइट uphwd.gov.in  से प्रश्नगत योजना से संबंधित दिशा-निर्देश व आवेदनपत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम 30 जून 2020 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा कर सकते है।
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जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।

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