प्रेस विज्ञप्ति कानपुर नगर दिनांक 20 जुलाई, 2020
प्रेस विज्ञप्ति
कानपुर नगर दिनांक 20 जुलाई, 2020
मण्डलायुक्त डा0 सुधीर एम बोबडे की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में कोविड-19 संक्रमण के बचाव व रोकथाम के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया है कि लक्षण रहित कोविड-19 संक्रमित रोगियों के होम आइसोलेशन के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश शासन ने जारी कर दिये है। डा0 बोबडे ने बताया है कि प्रदेश में कोविड-19 हेतु होम आइसोलेशन की सुविधा के संबंध में बताया है कि होम-आइसोलेशन की सुविधा के अन्तर्गत उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को लक्षणरहित रोगी के रूप में चिन्हित किया गया हो। ऐसे रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को क्वारेनटीन करने की सुविधा उपलब्ध हो। घर में कम से कम दो शौचालय अवश्य होने चाहिए। उन्होंने बताया है कि ऐसे रोगी जिनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश (एच0आई0वी0/अंग-प्रत्यारोपित/कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले) कमजोर है वे होम-आइसोलेशन के लिए पात्र नहीं होंगे। 24 घण्टे रोगी की देखरेख करने के लिए एक देखभाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो। सम्पूर्ण आइसोलेशन अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं संबंधित चिकित्सालय के मध्य सम्पर्क बनाए रखना होम-आइसोलेशन के लिए एक प्रमुख अनिवार्यता है। उन्होंने बताया है कि देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं रोगी के नजदीकी सम्पर्कों को प्रोटोकाल एवं उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफाइलेक्सिस लेनी होगी।
मण्डलायुक्त ने बताया है कि रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्व को स्वीकार करना होगा तथा जिला सर्विंलान्स अधिकारी को इसकी नियमित सूचना देनी होगी। मरीज के पास पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, ग्लबस, सोडियम हाइपोक्लोराइट साल्यूशन एवं प्रतिरोधक क्षमता बढाने वाली वस्तुओं की एक कीट क्रय करके रखनी होगी। उन्होंने बताया है कि रोगी को सेल्फ आइसोलेशन हेतु एक अडंरटेकिगं देनी होगी तथा क्वारेनटीन गाइड लाइन का पूर्ण पालन करना होगा इस पर विचार करने के बाद चिकित्सक के द्वारा होम आइसोलेशन की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि होम आइसोलेशन में रखे गये सभी कोविड संक्रमित रोगियो का स्वास्थ्य प्राधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। रोगी को हर समय त्रिस्तरीय मास्क पहनना होगा और मास्क 8 घंटे पहनने के बाद बदलना होगा, रोगी को अपने घर के अन्य सदस्यों विशेष रूप से वुजुर्गो एवं उच्च-रक्तचाप, किडनी, हृदय रोग आदि जैसे रेागों से ग्रसित लोगों से दूर रहना होगा तथा बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोना होगा एवं एल्कोहल अधारित सेनेटाइजर का प्रयोग करना होगा।
बैठक मेें उन्होंने सर्विंलास टीमों जिसमें पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के कार्य को और एक्टीव रूप से करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रत्येक कोविड के धनात्मक केसों की कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग को समय से पूरा कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि कोविड धनात्मक केस मिलने पर तत्काल उसे संबंधित कोविड चिकित्सालय में भर्ती करने के व्यवस्था में देरी नही होने पाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया है कि एल-1 चिकित्यालयों को बढाने के लिए नारायणा और ई0एस0आई0 पाण्डुनगर एवं किदवई नगर, के0डी0ए0 ड्रीम्स को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोविड के गम्भीर रोगियों जैसे उच्च-रक्तचाप, किडनी, हृदय रोग आदि जैसे रेागों से ग्रसित लोगों का एन्टीजन टेस्ट किया जाये। बैठक में नगर आयुक्त श्री अक्षय त्रिपाठी, सी0डी0ओ0 श्री सुनील कुमार, अपर जिला अधिकारी नगर श्री विवेक श्रीवास्तव, प्राचार्य मेडिकल कालेज डा0 आर0बी0 कमल, ए0डी0 हेल्थ डा0 आर0पी0 यादव सहित चिकित्सकगण उपस्थित रहे।
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