हइकोर्ट ने कानपुर देहात के जिलाधिकारी पर लगाया पांच हजार रुपये का हर्जाना
हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के जिलाधिकारी पर लगाया पांच हजार रुपये का हर्जाना
राजकीय विद्यालय के पास शव दाह गृह निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब नहीं देना पड़ा भारी।
हाईकोर्ट ने डीएम कानपुर देहात को अब 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
डीएम कानपुर देहात को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया था।
कोर्ट ने कहा कि यदि 15 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया तो जिलाधिकारी स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अनिल चंद्रा व 32 अन्य लोगों की जनहित याचिका पर दिया है।
संवाददाता
अंशुमाली सिन्हा की रिपोर्ट

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