कंटोनमेंट जोन बना बदायूं धारा 144 लागू
बदायूं अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ऋतु पूनिया ने जानकारी दी कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये डीएम के आदेश एक जून एवं 8 जून के अन्तर्गत बाजारों को खोलने धर्म स्थलों पूजा स्थलों तथा शापिंग मॉल / होटल एवं रेस्टोरेन्ट खोलने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत करते हुये कतिपय कार्यो एवं गतिविधियों को करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। आदेश संख्या -1285 / न्याय सहा0-2 दिनांक 18-05-2020 एवं आदेश सं0 1288 /न्याय सहा0-2 दिनांक 20-05-2020 के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 लागू की गयी। चूँकि डीएम के आदेश 1 जून एवं 8 जून के अन्तर्गत कतिपय कार्यों एवं गतिविधियों को करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निर्गत आदेश में संशोधन की आवश्यकता है । मेरा समाधान हो गया है कि शान्ति विधि व्यवस्था,सामाजिक समरस्ता बनाये रखने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के लागू किये जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है । ऋतु पूनिया , अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन) बदायूँ को धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित करती हूँ रात्रि 9.00 से प्रातः 5.00 बजे तक लॉक – डाउन हेतु पूर्व में निर्गत निर्देश प्रभावी रहेंगे। 2 धार्मिक स्थल (मन्दिर/मस्जिद/गिरजाघर/गुरूद्वारा) निर्धारित समय में खुलेंगे। जनपद में हॉट स्पोर्ट्स तथा कंटेनमेंट जोन ऐरिया में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व की भॉति प्रभावी रहेगी।
उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 31-05-2020 एवं 06-06-2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट , बदायूँ के आदेश दिनांक 01-06-2020 एवं 08-06-2020 के अन्तर्गत जिन कार्यो एवं गतिविधियों हेतु छूट दी गयी है , उन मामले में धारा 144 CRPC के प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होंगे । यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 19-06-2020 से 30-06-2020 तक प्रभावी होगा तथा आदेश सं 0 1285 न्याय सहा0-2 दिनांक 18-05-2020 एवं 1288 – न्याय सहा0-2 दिनांक 20-05-2020 का अंग रहेगा
संवाददाता
अंशुमाली सिन्हा
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